Hardik pandya ke khilaf FIR

जोधपुर / - जोधपुर की एक निचली अदालत में हार्दिक पंड्या के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं
. यह मामला भारतीय संविधान निर्माता बीआर अंबेडकर के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने से संबंधित है.

इसी सिलसिले में क्रिकेटर पंड्या के खिलाफ के खिलाफ जोधपुर की अदालत में SC-ST एक्ट के तहत इस्तगासा पेश किया गया था. इसके बाद कोर्ट ने पंड्या पर FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं. पंड्या पर FIR दर्ज करने के लिए कोर्ट पहुंचे एडवोकेट डीआर मेघवाल ने बताया कि क्रिकेट खिलाड़ी हार्दिक पंड्या ने कुछ महीने पहले Twitter पर एक पोस्ट डालकर बीआर अंबेडकर के खिलाफ अपशब्द कहे थे.
मेघवाल ने कहा कि इस मामले में वह पहले लूणी पुलिस थाने में FIR कराने के लिए गए थे, लेकिन लूणी थानेदार ने FIR करने से इनकार कर दिया था.
मेघवाल ने बताया कि थानेदार का कहना था कि वह इतने बड़े क्रिकेट खिलाड़ी के खिलाफ FIR दर्ज नहीं कर सकते हैं. इसके बाद मेघवाल अदालत पहुंचे और इस्तगासा पेश किया जिस पर बुधवार को कोर्ट में सुनवाई करते हुए हार्दिक पंड्या के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए गए.
इस मामले में अदालत ने हार्दिक पंड्या के खिलाफ केस दर्ज न करने वाले लूणी थाने के थानाधिकारी राजेन्द्र सिंह के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं.
आपको बता दें कि हार्दिक पंड्या इन दिनों आईपीएल के 11वें सीजन की तैयारी में जुटे हैं. उन्हें मुंबई इंडियंस ने 11 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि देकर रिटेन किया था.
इससे पहले, टीम इंडिया के एक और खिलाड़ी मोहम्मद शमी के और उनकी पत्नी हसीन जहां के बीच विवाद के कानूनी रूप लेने पर बीसीसीआई ने उन्हें अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया था. अब हार्दिक पंड्या के विवाद के कानूनी रूप अख्तियार करने पर बीसीसीआई उनके खिलाफ भी कदम उठा सकता है
उसका विवादित बयान

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Jai bhim
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